बैंकिंग ऋण एवं बीमा


🏦 बैंकों के माध्यम से लागू की जाने वाली प्रमुख सरकारी योजनाएं (किसानों के लिए)

क्रमयोजना का नामउद्देश्यलागू माध्यम
1️⃣किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनाफसल हेतु कार्यशील पूंजीसभी बैंक / सहकारी बैंक / ग्रामीण बैंक
2️⃣प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाफसल नुकसान का बीमाबैंक / कृषि विभाग
3️⃣पशुपालन और मत्स्य पालन हेतु केसीसीपशु व मत्स्य पालन हेतु ऋणसभी बैंक
4️⃣कृषि यंत्रीकरण योजनाकृषि यंत्र खरीद हेतु सहायता व ऋणबैंक + कृषि विभाग
5️⃣राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) योजनाएंकृषि अवसंरचना व पूंजी निवेश हेतुबैंक + नाबार्ड
6️⃣प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनासिंचाई साधनों हेतुबैंक + कृषि विभाग
7️⃣किसान समृद्धि योजना (राजस्थान)कृषि विविधीकरण व तकनीकी सहायताबैंक + राज्य सरकार

1️⃣ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

पात्रता:

  • खेती करने वाले किसान (स्वामित्व या बंटाई पर)
  • पशुपालक व मछुआरे भी पात्र

ऋण राशि:

  • ₹10,000 से ₹3,00,000 तक (फसल के आधार पर)
  • ब्याज दर: 4% (समय पर चुकाने पर सब्सिडी सहित)

आवश्यक दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड
  • भूमि के कागज़ात / खतौनी
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • फसल बीमा फॉर्म

2️⃣ पशुपालन और मत्स्य पालन हेतु केसीसी

उद्देश्य: गाय, भैंस, बकरी पालन या मछली पालन हेतु ऋण
ऋण राशि: ₹2,00,000 तक
ब्याज व दस्तावेज़: केसीसी योजना जैसे


3️⃣ कृषि यंत्रीकरण योजना

उद्देश्य:
ट्रैक्टर, थ्रेशर, रीपर, हार्वेस्टर, ड्रोन आदि खरीदने हेतु सहायता

सहायता राशि:

  • 40% से 60% तक सब्सिडी
  • ऋण सीमा ₹1,00,000 से ₹10,00,000 तक

दस्तावेज़:

  • मशीनरी का विवरण
  • कृषि भूमि प्रमाण पत्र
  • कोटेशन
  • पहचान पत्र और आधार

4️⃣ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

उद्देश्य:
ड्रिप, स्प्रिंकलर, सिंचाई कुआं, ट्यूबवेल, खेत तालाब निर्माण हेतु सहायता

सहायता:

  • सब्सिडी + बैंक ऋण
  • ऋण सीमा ₹50,000 से ₹2,00,000 तक

5️⃣ नाबार्ड योजनाएं

योजनाविवरण
कृषि अवसंरचना निधिगोदाम, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाई हेतु ₹2 करोड़ तक ऋण
डेयरी उद्यमिता विकास योजनाडेयरी फार्मिंग हेतु सब्सिडी + ऋण
फसल विविधीकरण योजनानई फसलों हेतु बीज, सिंचाई, प्रशिक्षण सहायता

🌾 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

उद्देश्य:
किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट और रोग से फसल नुकसान की भरपाई देना

पात्रता:

  • खेत मालिक, किरायेदार, बंटाईदार किसान
  • ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य, गैर-ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक

लागू समय:

  • खरीफ: 1 जून से 31 जुलाई
  • रबी: 1 अक्तूबर से 31 दिसंबर

प्रीमियम दरें:

फसल प्रकारकिसान द्वारा देय प्रीमियम
खाद्यान्न / तिलहन (खरीफ)2%
रबी फसल1.5%
वाणिज्यिक / बागवानी5%

शेष प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता है

आवश्यक दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड
  • भूमि दस्तावेज़ / पट्टा
  • फसल विवरण
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट आकार का फोटो

दावा प्रक्रिया:

  1. फसल नुकसान के 72 घंटे के भीतर सूचना दें
  2. ग्राम स्तर पर आकलन टीम द्वारा निरीक्षण
  3. भुगतान सीधे बैंक खाते में

राजस्थान में लागू बीमाकर्ता:

  • एचडीएफसी एर्गो सामान्य बीमा
  • इफको-टोकियो
  • कृषि बीमा कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
  • रिलायंस सामान्य बीमा
    (जिला अनुसार कंपनी अलग-अलग होती है)

महत्वपूर्ण संपर्क:

  • कृषि हेल्पलाइन: 1800-180-1551
  • आवेदन: नजदीकी बैंक शाखा / जन सेवा केंद्र

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