🏦 बैंकों के माध्यम से लागू की जाने वाली प्रमुख सरकारी योजनाएं (किसानों के लिए)
क्रम | योजना का नाम | उद्देश्य | लागू माध्यम |
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1️⃣ | किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना | फसल हेतु कार्यशील पूंजी | सभी बैंक / सहकारी बैंक / ग्रामीण बैंक |
2️⃣ | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | फसल नुकसान का बीमा | बैंक / कृषि विभाग |
3️⃣ | पशुपालन और मत्स्य पालन हेतु केसीसी | पशु व मत्स्य पालन हेतु ऋण | सभी बैंक |
4️⃣ | कृषि यंत्रीकरण योजना | कृषि यंत्र खरीद हेतु सहायता व ऋण | बैंक + कृषि विभाग |
5️⃣ | राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) योजनाएं | कृषि अवसंरचना व पूंजी निवेश हेतु | बैंक + नाबार्ड |
6️⃣ | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | सिंचाई साधनों हेतु | बैंक + कृषि विभाग |
7️⃣ | किसान समृद्धि योजना (राजस्थान) | कृषि विविधीकरण व तकनीकी सहायता | बैंक + राज्य सरकार |
1️⃣ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना
पात्रता:
- खेती करने वाले किसान (स्वामित्व या बंटाई पर)
- पशुपालक व मछुआरे भी पात्र
ऋण राशि:
- ₹10,000 से ₹3,00,000 तक (फसल के आधार पर)
- ब्याज दर: 4% (समय पर चुकाने पर सब्सिडी सहित)
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- भूमि के कागज़ात / खतौनी
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- फसल बीमा फॉर्म
2️⃣ पशुपालन और मत्स्य पालन हेतु केसीसी
उद्देश्य: गाय, भैंस, बकरी पालन या मछली पालन हेतु ऋण
ऋण राशि: ₹2,00,000 तक
ब्याज व दस्तावेज़: केसीसी योजना जैसे
3️⃣ कृषि यंत्रीकरण योजना
उद्देश्य:
ट्रैक्टर, थ्रेशर, रीपर, हार्वेस्टर, ड्रोन आदि खरीदने हेतु सहायता
सहायता राशि:
- 40% से 60% तक सब्सिडी
- ऋण सीमा ₹1,00,000 से ₹10,00,000 तक
दस्तावेज़:
- मशीनरी का विवरण
- कृषि भूमि प्रमाण पत्र
- कोटेशन
- पहचान पत्र और आधार
4️⃣ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
उद्देश्य:
ड्रिप, स्प्रिंकलर, सिंचाई कुआं, ट्यूबवेल, खेत तालाब निर्माण हेतु सहायता
सहायता:
- सब्सिडी + बैंक ऋण
- ऋण सीमा ₹50,000 से ₹2,00,000 तक
5️⃣ नाबार्ड योजनाएं
योजना | विवरण |
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कृषि अवसंरचना निधि | गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाई हेतु ₹2 करोड़ तक ऋण |
डेयरी उद्यमिता विकास योजना | डेयरी फार्मिंग हेतु सब्सिडी + ऋण |
फसल विविधीकरण योजना | नई फसलों हेतु बीज, सिंचाई, प्रशिक्षण सहायता |
🌾 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
उद्देश्य:
किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट और रोग से फसल नुकसान की भरपाई देना
पात्रता:
- खेत मालिक, किरायेदार, बंटाईदार किसान
- ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य, गैर-ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक
लागू समय:
- खरीफ: 1 जून से 31 जुलाई
- रबी: 1 अक्तूबर से 31 दिसंबर
प्रीमियम दरें:
फसल प्रकार | किसान द्वारा देय प्रीमियम |
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खाद्यान्न / तिलहन (खरीफ) | 2% |
रबी फसल | 1.5% |
वाणिज्यिक / बागवानी | 5% |
शेष प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता है
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- भूमि दस्तावेज़ / पट्टा
- फसल विवरण
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट आकार का फोटो
दावा प्रक्रिया:
- फसल नुकसान के 72 घंटे के भीतर सूचना दें
- ग्राम स्तर पर आकलन टीम द्वारा निरीक्षण
- भुगतान सीधे बैंक खाते में
राजस्थान में लागू बीमाकर्ता:
- एचडीएफसी एर्गो सामान्य बीमा
- इफको-टोकियो
- कृषि बीमा कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
- रिलायंस सामान्य बीमा
(जिला अनुसार कंपनी अलग-अलग होती है)
महत्वपूर्ण संपर्क:
- कृषि हेल्पलाइन: 1800-180-1551
- आवेदन: नजदीकी बैंक शाखा / जन सेवा केंद्र